PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana

PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana: हमारे देश में बहुत सारे परिवार गरीबी रेखा से निचे अपना जीवन यापन कर रहे है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनको खुद के लिए किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत प्रीमियम भरना संभव नहीं  होता है कुछ पेंशन योजना का प्रीमियम ज्यादा होता जो भरना उन के लिए असंभव होता है जब तक वे कामधंदा करते है तब तक वे अपना गुजरा कर पाते है परंतु वृद्वा अवस्था में जब वे कोई कामधंदा नहीं कर पाते है उस वक्त उनके सामने अपनी उपजीविका और दैनंदिन जरूरतों को पूरा करने की समस्या निर्माण होती है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार देश के नागरिकों के भविष्य के लिए विविध पेंशन योजनाओं का शुभारंभ करती है उसी योजनाओं में से एक योजना जिसका नाम PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana है जिसे देश के छोटे लघु व्यापारियों के वृद्धा अवस्था की चिंता को ध्यान में रखते हुए शुरू की गयी है।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना देश के व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए एक सरकारी पेंशन योजना है जो दुकानदारों,खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

PMLVMY Yojana के अंतर्गत दुकान के मालिक,स्वरोजगार कर रहे व्यापारी, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल,छोटे होटल या इसी तरह के कई अन्य छोटे व्यापारियों को इस योजना में शामिल किया गया है।

जिन व्यापारियों का सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं है वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है और अपनी उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रतिमहीना 3000/- रुपयों की पेंशन राशि प्राप्त कर सकते है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसे सरकार द्वारा प्रतिमाहिना 3000/- रुपयों की राशि पेंशन के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।

लाभार्थी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद यदि उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को 50 प्रतिशत राशि (1500/- रूपये ) प्रदान की जाएगी। लाभार्थी के मृत्यु के बाद पेंशन राशि केवल पति या पत्नी को ही देय होगी।
18 वर्ष से 40 वर्ष के आवेदकों को उनकी 60 वर्ष की आयु प्रपात करने तक उनके उम्र के हिसाब से 55/- रुपयों से लेकर 200/- रुपयों तक का मासिक योगदान देना होगा। आवेदक की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद वह पेंशन राशि के लिए दावा कर सकता है 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद प्रतिमाहिना 3000/- रुपयों की रक्कम लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में जमा की जाती है।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपयों का बजट निर्धारित किया गया है। PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana में नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय जीवन बिमा निगम LIC को चुना गया है ताकि वह पेंशन फंड को मैनेज कर सके साथ में वह सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में भी कार्य करेगी। इस योजना का 50 प्रतिशत योगदान लाभार्थी द्वारा और 50 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

पाठकों से निवेदन

अगर आप Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो हमारा यह आर्टिकल अंत तक पढ़े क्यूंकि हमने इस योजना की सारी जानकारी इस आर्टिकल में  विस्तार से बताई है।
अगर आपके क्षेत्र में ऐसे कोई छोटे व्यापारी है जो इस योजना का लाभ पाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के बारे में जरूर बताएं या फिर हमारा यह आर्टिकल उनतक जरूर शेयर करे ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके

योजना का नामPM Laghu Vyapari Mandhan Yojana
विभागश्रम एवं रोजगार मंत्रालय
योजना की शुरुआतजुलाई 2019
किसके द्वारा शुरूपंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी
लाभार्थीदेश के छोटे व्यापारी
लाभप्रतिमाहिना 3000/- रूपये पेंशन राशि
प्रीमियमप्रतिमाहिना 55/- रुपयों से लेकर 200/- रुपयों तक
आवेदन तरीकाऑनलाइन

PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana का उद्देश्य

  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत देश के छोटे व्यापारियों को उनके बुढापे में दैनंदिन जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा उन्हें कोई आर्थिक परेशानी ना हो और उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पडे इसलिए प्रतिमाह 3,000/- रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
  • इस योजना के तहत लघु व्यापारियों को उनके वृद्वा अवस्था में सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana

PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana की विशेषताएं

  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है याने यह एक सरकारी पेंशन योजना है।
  • इस योजना की सहायता से लाभार्थी को उनके बुढापे में वित्तीय संकट से जुझना नहीं पड़ेगा।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते है।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना सर्कार द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन योजना है जिसपर सरकार का नियंत्रण है
  • इस योजना का अंशदान बहोत ही कम रखा गया है।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ देश के सारे व्यापारी उठा सकते है।
  • इस योजना में किसी भी प्रकार का जाती धर्म का बंधन नहीं है।
  • इस योजना को National Pesion Scheme भी कहा जाता है।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करनेवाले लाभार्थी की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के पति / पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा करना है।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत छोटे व्यापरियों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।
  • इस योजना के तहत देश के 3 करोड़ छोटे व्यापारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम का 50 प्रतिशत अनुदान राशि लाभार्थी द्वारा और 50 प्रतिशत अनुदान राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

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PMLVMY Yojana में शामिल होनेवाले व्यापारी

  • छोटे दुकान के मालिक
  • स्वरोजगार कर रहे व्यापारी
  • खुदरा व्यापारी
  • दाल चावल आदि के मिल मालिक
  • तेल मिल मालिक
  • कार्यशाला मालिक
  • कमीशन एजेंट
  • अचल संपत्ति के दलाल
  • रियल इस्टेट ब्रोकर
  • छोटे होटल या रेस्टॉरंट के मालिक या वह काम करनेवाले कर्मचारी
  • इत्यादि इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है

Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana के लाभ

  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 60 साल की आयु के बाद प्रतिमाहिना 3,000/- रुपयोंकी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना की सहायता से लाभार्थी को उसके वृद्धावस्था में अपने दैनंदिन जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • इस योजना की तहत देश के छोटे व्यापारी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।

PM Vyapari Mandhan Yojana को छोड़ने पर मिलनेवाला लाभ

  • यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में अंशदान करने के तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि में इस योजना से बाहर निकलता है तो ऐसे स्थिति में लाभार्थी द्वारा जमा राशि और उस राशि पर मौजूदा व्याज प्राप्त कर के इस योजना से बाहर निकल सकता है।
  • यदि कोई पात्र लाभार्थी योजना में अंशदान करने के तिथि से दस वर्ष से अधिक की अवधि पूरी करने के बाद लेकिंग 60 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो ऐसे स्थिति में लाभार्थी द्वारा जमा राशि और उस राशि पर मौजूदा व्याज प्राप्त कर के इस योजना से बाहर निकल सकता है।
  • लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की किसी 60 वर्ष पूर्ण होने से पहले या फिर 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी कारणवश मृत्यु होती है तो ऐसे स्थिति में लाभार्थी द्वारा जमा राशि और उस जमा राशि का ब्याज सरकारी कोष में जमा किया जाएगा
    लाभार्थी के नॉमिनी को जमा राशि या फिर उस राशि का ब्याज नहीं दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी की मृत्यु होने पर

  • पात्र लाभार्थी की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद पेंशन राशि की प्राप्ति के दौरान यदि पात्र लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

Pradhan Mantri Vyapari Mandhan Yojana के अंतर्गत पात्र लाभार्थी अपंग होने पर मिलनेवाला लाभ

  • यदि लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत नियमित रूप से अंशदान कर रहा है और 60 वर्ष पूर्ण करने से पहले किसी कारणवश इस योजना के तहत अंशदान करने में असमर्थ होता है तो ऐसे स्थिति में उस लाभार्थी का पति या पत्नी नियमित रूप से आगे का अंशदान करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • लेकिन किसी कारणवश लाभार्थी का पति या पत्नी आगे का अंशदान करने में असमर्थ होता है तो ऐसे स्थिति में लाभार्थी द्वारा जमा राशि और उस राशि पर मौजूदा व्याज प्राप्त कर के इस योजना से बाहर निकल सकता है।

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PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana की पात्रता और शर्ते

  • आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
  • भारत के बाहर के नागरिक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के भीतर होनी आवश्यक है।
  • 40 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी द्वारा प्रीमियम का 50 प्रतिशत अनुदान भरना अनिवार्य है।
  • अगर कोई व्यापारी पहले से ही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा होगा तो उसे प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा।
  • आवेदक के व्यवसाय का सालाना टर्न ओवर 1 .5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदक को अपने उम्र के हिसाब से प्रति महीना 55 रुपयों से लेकर 200 रुपयों तक का अंशदान करना होगा।
  • प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को उसके उम्र के 60 वर्ष तक अंशदान करना होगा और आवेदक की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही इस योजना के अंतर्गत पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।
  • आवेदक का बैंक में बचत खाता होना आवश्यक है।
  • आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना आवश्यक है।
  • यदि किसी कारणवश पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में पेंशन राशि केवल पति या पत्नी को ही देय होगी।
  • यदि किसी कारणवश पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पति या पत्नी ना हो तो ऐसे स्थिति में पेंशन राशि परिवार के किसी और रिश्तेदार को नहीं दी जाएगी।
  • आवेदक के पास किसी लघु या सूक्ष्म उद्योग का स्वामित्व होना आवश्यक है।

PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana में अंशदान के भुगतान में चूक होने पर नुकसान की वसूली

  • यदि पात्र लाभार्थी द्वारा अंशदान का भुगतान करने चूक हो जाती है तो उसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय समय पर निर्धारित ब्याज की दर के साथ उसके संपूर्ण बकाया देय का भुगतान करके उसके अंशदान को नियमित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana का लाभ कौन प्राप्त नहीं कर सकता

  • केंद्र सरकार या EPFO / NPS / ESIC के सदस्य द्वारा योगदान की गई किसी भी राष्ट्रिय पेंशन योजना के तहत कवर किये गए लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • आयकर दाता इस योजना के तहत लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।
  • श्रम और रोजगार मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रमशः प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना या प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत नामांकित इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते।

PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के तहत मासिक योगदान

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी के उम्र के हिसाब से अंशदान निर्धारित किया गया है कम उम्र के पात्र लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत कम अंशदान (55/- रूपये) करना होता है और ज्यादा उम्र के पात्र लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत ज्यादा अंशदान (200/- रूपये) करना होता है।

प्रवेश आयु
(वर्ष)
सेवानिवृत्ति आयु
(वर्ष)
सदस्य का
मासिक योगदान  (रु.)
A
केंद्र सरकार का
मासिक योगदान (रु)
B
कुल मासिक योगदान (रु)
A + B
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
23607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150300
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400

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PMLVMY Yojana के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आयडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • व्यवसाय के स्वामित्व के बारे में दस्तावेज
  • आवेदक आयकर दाता ना होने का घोषणा पत्र

Pradhan Mantri Laghu Vyapari Mandhan Yojana के अंतर्गत CSC Center द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आवेदक को आवश्यक सभी दस्तावेज लेकर अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा।
  • सीएससी केंद्र में इस योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म भरा जाएगा और जरुरी सारे दस्तावेज साथ में अपलोड किये जाएंगे।
  • इस प्रकार आपकी इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

PM Vyapari Mandhan Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

  • सबसे पहले आवेदक को सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको Click Here to apply now पर क्लिक करना होगा।
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  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा उसमे आपको Self Envollment पर क्लिक करना होगा।
pradhan mantri laghu vyapari maandhan yojana self enrollment

  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा उसमे आपको आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना है।
pradhan mantri laghu vyapari maandhan yojana mobile number

  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा उसमे आपको पूछी गयी जानकारी (Name,Email,Captch Code) भरनी है और Generate OTP बटन पर क्लिक करना है।
pradhan mantri laghu vyapari maandhan yojana name email

  • अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसे दर्ज करके Proceed बटन पर क्लिक करना है।
pradhan mantri laghu vyapari maandhan yojana enter otp

  • अब आपको Enrollment विकल्प पर प्रधानमंत्री लघु उद्योग मानधन योजना विकल्प पर क्लिक करना होगा।
pradhan mantri laghu vyapari maandhan yojana name enrollment

  • अब आपके सामने प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा उसमे पूछी गयी सारी जानकारी भरनी है और साथ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने है और SUBMIT बटन पर क्लिक करना है।
pradhan mantri laghu vyapari maandhan yojana registration form
pradhan mantri laghu vyapari maandhan yojana bank details

इस प्रकार आपका इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

सरकार की आधिकारिक वेबसाइट
pm laghu vyapari mandhan yojana
Toll Free Number
1800-267-6888
Email[email protected] | [email protected]
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सारांश

मै आशा करता हु की आपको PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है फिर भी आपके मन में इस प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के बारे में कोई सवाल हो तो हमे Comments या Email के माध्यम से जरूर बताये हम आपके सवालोंके जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर Share करे ताकि आपके दोस्त भी इस योजना का लाभ उठा सके या फिर Facebook Instagram और अन्य Social Media पर जरूर Share करे ताकि किसी जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुँच सके।

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