सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग छात्र और नौकरी करनेवाले दिव्यांग व्यक्तिओंको बैटरी चलित ट्राई साईकिल प्रदान करने हेतु शुरू की गयी एक महत्वपूर्ण योजना है।
इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के दिव्यांगों को लाभ प्रदान किया जाएगा 1. नौकरी करने वाले दिव्यांग 2. स्नातक/स्नानकोत्तर दिव्यांग
दिव्यांग व्यक्ति को विकलांगता के कारण बहोत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग व्यक्ति को अपने दप्तर और छात्रों को विद्यालय में जाने के लिए भीड़भाड़ बसों से जाना पड़ता है जो उनके लिए बहोत बड़ी मुश्किल होती है। तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा रोजगार स्थल तक दूर जाने में हाथों से चलाए जानेवाले ट्राईसाईकिल से काफी परेशानी का सामना करना पडता है। आमदनी कम होने के कारण अपने लिए बैटरी से चलनेवाले साईकिल खरीदना उनके लिए असंभव होता है।
दिव्यांगों की इन सारी परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार फ्री इलेक्ट्रिक साईकिल योजना को शुरू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इस योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ आधार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा 42 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। जो दिव्यांग छात्र और दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ पाना चाहते है उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
पाठकों से निवेदन
अगर आप बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग साइकिल योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो हमारा यह आर्टिकल अंत तक पढ़े क्यूंकि हमने इस योजना की सारी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बताई है।
अगर आपके क्षेत्र में ऐसे कोई दिव्यांग है जो इस योजना का लाभ पाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के बारे में जरूर बताएं या फिर हमारा यह आर्टिकल उनतक जरूर शेयर करे ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग साइकिल योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
राज्य | बिहार |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग छात्र और नौकरी करनेवाले नागरिक |
लाभ | मोफत इलेक्ट्रिक साईकिल का लाभ |
आवेदन तरीका | ऑनलाइन |
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana का उद्देश्य
- दिव्यांग व्यक्ति को अपने दप्तर आने जाने के लिए और छात्रों को विद्यालय में आने जाने के लिए बैटरी से चलनेवाली साईकिल प्रदान करना बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांग साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- दिव्यांग व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक विकास करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- दिव्यांत व्यक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
- दिव्यांग व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारना।
- दिव्यांग व्यक्ति क समाज में एक बेहतर जीवन प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- बैटरी से चलनेवाली साईकिल प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का आर्थिक सामना ना करना पड़े इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गयी है।
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana की विशेषताएं
- बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार फ्री इलेक्ट्रिक साईकिल योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत 10 हजार से अधिक दिव्यांगों को बैटरी से चलनेवाली साईकिल से लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- इस योजना के अंतर्गत मिलनेवाली इलेक्ट्रिक साईकिल की कीमत 25,000/- से लेकर 30,000/- तक होगी।
- इस योजना के अंतर्गत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बैटरी से चलनेवाले साईकिल प्रदान किये जाएंगे।
- बैटरी चलित ट्राई साईकिल की खरीद भारत सरकार के उपक्रम एलिमको से किया जाएगा।
- बिहार फ्री इलेक्ट्रिक साईकिल योजना दिव्यांग छात्र-छात्राओं और नौकरी कर रहे दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी मुलभुत आवश्यकता की पूर्ति के लिए और रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana का लाभ
- बिहार फ्री इलेक्ट्रिक साईकिल योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग नागरिकों को बैटरी से चलनेवाली साईकिल का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना की सहायता से राज्य के दिव्यांग नागरिकों का और दिव्यांग छात्राओं का सामाजिक व आर्थिक विकास होगा।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग व्यक्ति सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत प्राप्त बैटरी से चलनेवाली साईकिल की सहायता से शारीरिक रूप से कमजोर दिव्यांगों को चलने फिरने में मदत मिलेगी।
- दिव्यांग व्यक्तिओंको आने जाने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- अपने लिए इलेक्ट्रिक साईकिल खरीदने के लिए दिव्यांग व्यक्तिओं को किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- योजना के अंतर्गत मिलनेवाली साईकिल बैटरी से चलनेवाली होगी इस कारन दिव्यांग व्यक्ति को उसे चलाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana के लाभार्थी
- नौकरी कर रहे दिव्यांग
- स्नातक/स्नातकोत्तर दिव्यांग छात्र
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana के अंतर्गत लाभार्थी की चयन प्रक्रिया
विभाग द्वारा जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्क्रीनिंग समिति के द्वारा आवेदन पत्रों में से सुयोग्य दिव्यांगजनों का चयन किया जायेगा तथा प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर क्रमवार सूची तैयारी की जायगी। इसकी सूची जिला स्थित सभी कार्यालयों तथा प्रखंड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर तथा पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायगी। साथ ही चयनित / अचयनित दिव्यांगजनों को भी इसकी सूचना पोर्टल/ SMS /e-Mail के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। योजना अंतर्गत त्वरित लाभ प्रदान करने हेतु स्कीनिंग समिति की बैठक नियमित रूप से की जायगी। स्क्रीनिंग समिति द्वारा चयनित दिव्यांगजनों के लिए बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के क्रय हेतु अधियाचना से लेकर वितरण तक की कार्रवाई संबंधित सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा की जाएगी। वितरण का कार्य शिविर के माध्यम से किया जायगा।
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Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana से जुडी बातें
- पात्र आवेदकों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर लाभान्वित किया जायगा।
- इस योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,000 चलंत दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जायगा।
- एक बार लाभान्वित होने के पश्चात लाभुक को आगामी 10 वर्ष तक बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का लाभ नहीं दिया जायगा।
- बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का क्रय भारत सरकार के उपक्रम एलिमको (ALIMCO) से किया जायगा।
- लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचाने, कैंप आयोजित करने आदि के लिए ‘सम्बल’ योजना अंतर्गत 1% राशि का व्यय प्रशासनिक/कार्यालय व्यय पर किया जायगा।
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन छात्र / छात्राएँ जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो ऐसे छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- ऐसे चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते हों और परिवार के कमाऊ सदस्य हों तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana की शर्ते
- बिहार राज्य के दिव्यांग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- बिहार राज्य के बाहर के दिव्यांगोंको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- बिहार फ्री इलेक्ट्रिक साईकिल योजना का लाभ उन दिव्यांगों को प्रदान किया जाएगा जो 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारण करते है।
- इस योजना का लाभ केवल दिव्यांगों को ही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल 2 प्रकार के दिव्यांगों को ही प्रदान किया जाएगा 1. नौकरी कर रहे दिव्यांग और 2. शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राएं
- आवेदक दिव्यांग का दप्तर/विद्यालय घर से 3 किलोमीटर की दुरी पर होना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी आवश्यक है।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर आवेदक दिव्यांग ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गए किसी अन्य सरकारी योजना के तहत बैटरी से चलनेवाली तिपहिया साईकिल का लाभ प्राप्त किया है तो ऐसे आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत एक बार लाभ पाने के बाद अगले 10 साल तक बैटरी से चलनेवाली साईकिल का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत प्राप्त साईकिल के रखरखाव की सारी जिम्मेदारी लाभार्थी की खुद की होगी।
- बैटरी से चलने वाली साईकिल के सर्विस के लिए अलग से पैसे नहीं दिए जायेगे।
- आवेदक दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता या दोनों में से कोई एक सरकारी नौकरी के कार्यरत है तो ऐसे स्थति में उस आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- अगर आवेदक किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- एक परिवार के केवल एक दिव्यांग व्यक्ति को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- अगर आवेदक झूटी जानकारी देकर इस योजना के अंतर्गत बैटरी से चलनेवाली साईकिल का लाभ प्राप्त करता है तो ऐसे स्थति में उसपर कार्यवाही की जाएगी।
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Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- छात्र शिक्षा में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र (बोनाफाइड सर्टिफिकेट)
- नौकरी में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र
- घोषणा पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आयडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana के अंतर्गत आवेदन फॉर्म निरस्त होने के कारण
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी ना होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जाएगा।
- आवेदक 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारण ना करता हो।
- अगर आवेदक नौकरी या शिक्षा प्राप्त ना कर रहा हो तो ऐसे स्थिति में आवेदन फॉर्म रद्द किया जाएगा।
- आवेदक का दप्तर/विद्यालय घर से 3 किलोमीटर से कम दुरी पर हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होने पर।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपयों से अधिक होनेपर।
- अगर आवेदक ने पहले से ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया हो।
- आवेदक के माता-पिता सरकारी नौकरी में कार्यरत होने पर।
- आवेदक ने आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी दर्ज की हो तो आवेदन फॉर्म रद्द किया जाएगा।
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले इस योजना से जुडी सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर Click Here To Register विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने इस योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमे पूछी गयी सारी जानकारी (बैटरी चलित ट्राई साइकिल प्राप्त करने का उद्देश्य,लाभार्थी का नाम,पिता / पति का नाम,जन्म तिथि,शारीरिक रूप से विकलांगों की श्रेणी,लिंग,श्रेणी,आधार के अनुसार नाम,ईमेल आदि) दर्ज करनी है और साथ में आवश्यक दस्तावेज जोड़ने है और Register बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी इस योजना से जुडी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले अपने जिला के समाज कल्याण विभाग में जाना होगा और इस योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी अच्छे से भरनी होगी और साथ में आवश्यक दस्तावेज जोड़ने होंगे और भरा हुवा आवेदन फॉर्म उसी कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आपकी इस योजना से जुडी ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
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योजना से जुडी सरकार की अधिकारी वेबसाइट | Click Here |
सारांश
मै आशा करता हु की आपको Mukhyamantri Divyang Cycle Yojana के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है फिर भी आपके मन में इस योजना से जुड़े कोई सवाल हो तो हमे Comments या Email के माध्यम से जरूर बताये हम आपके सवालोंके जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे. अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर Share करे ताकि आपके दोस्त भी इस योजना का लाभ उठा सके या फिर Facebook Instagram और अन्य Social Media पर जरूर Share करे ताकि किसी जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुँच सके और वह इस योजना का लाभ उठा सके।