Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत राज्य के युवाओं को खुद का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा लोन मुहैया कराया जाएगा।
यह लोन राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक और अन्य वित्तीय संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
राज्य के मजदुर रोजगार की तलाश में अपने घर से दूर दूसरे राज्य में जाते है इसकारण उन्हें बहोत सारी कठनाइयों का सामना करना पड़ता है।
राज्य में बहोत सारे युवक शिक्षित होकर भी नौकरी ना मिलने के कारण बेरोजगार है राज्य में बहोत सारे युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा होती है परंतु परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपना खुद का उद्योग शुरू नहीं कर पाते तथा आय का कोई साधन ना होने के कारण कोई बैंक उन्हें उद्योग शुरू करने के लिए लोन नहीं देता है। राज्य के युवाओंकी इन सारी कठनाइयों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand को शुरू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये सेवा क्षेत्र से जुड़ा व्यवसाय करने के लिए 10 लाख रूपये और व्यापार क्षेत्र से जुड़ा व्यवसाय करने के लिए 10 लाख रुपयोंका लोन मुहैया कराया जाएगा।
पाठकों से अनुरोध
अगर आप Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो हमारा यह आर्टिकल अंत तक पढ़े क्यूंकि हमने इस योजना से जुडी सारी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से बताई है। अगर आपके क्षेत्र में ऐसे कोई युवक और युवती है जो इस योजना का लाभ पाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के बारे में जरूर बताएं या फिर हमारा यह आर्टिकल उनतक जरूर शेयर करे ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर खुद का उद्योग शुरू कर सके।
योजना का नाम | Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand |
विभाग | श्रम कल्याण विभाग |
राज्य | उत्तराखंड |
योजना की शुरुआत | 2015 |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | 10 लाख से 25 तक की आर्थिक सहायता |
उद्देश्य | उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन तरीका | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand का उद्देश्य
- राज्य के जो नागरिक अपना खुद का उद्योग शुरू करना चाहते है परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपना उद्योग शुरू नहीं कर पाते है उन्हें इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता करना उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
- राज्य के युवक / युवती को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए इस योजना की सहायता से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना।
- राज्य से बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया है।
- राज्य के नागरिकों को खुद का उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- राज्य में बेरोजगारी कम करना।
- नागरिकों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना।
- राज्य में नए उद्योग शुरू कर राज्य का औद्योगिक विकास करना।
- स्वरोजगार हेतु नए सेवा, व्यवसाय तथा सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- युवा उद्यमियों, उत्तराखंड के प्रवासी मजदूर, कुशल व अकुशल दस्तकारों / हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को यथासंभव उनके आवासीय स्थल के पास रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
- इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय व ग्रामीण क्षेत्रों से नौकरी की खोज में होनेवाले पलायन को रोकना है।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand की विशेषताएं
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की विशेष बात यह है की इस योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमी को भी शामिल किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता होगी।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिक खुद का उद्योग शुरू करने के लिए सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- इस योजना के अंतर्गत युवक और युवतियां दोनों आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए ऋण का प्रावधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आवेदक को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी क्यूंकि आवेदक अपने मोबाइल से इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है और आवेदन करने से लेकर लाभ पाने तक आवेदन की सारी स्थिति की जानकारी समय समय पर प्राप्त सकता है इस कारन आवेदक का पैसा और समय दोनों की बचत होगी।
सरकार की अन्य योजनाएँ
- खुद का पर्यटन संबंधी व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख तक का लोन आगे पढ़े वीर चंद्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
- लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए सरकार दे रही है प्रतिवर्ष 5000/- रुपयोंकी आर्थिक सहायता आगे पढ़े गौरा देवी कन्या धन योजना
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के लाभार्थी
- उत्तराखंड राज्य के उद्यमशील युवक
- प्रवासी मजदुर
- कुशल एवं अकुशल दस्तकार एवं हस्तशिल्पकार
- शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगार
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत आरक्षित वर्ग
- अनुसूचित जाती
- अनुसूचित जनजाति
- महिलाएं
- अल्पसंख्यक
- अन्य पिछडा वर्ग
- भूतपूर्व सैनिक
- दिव्यंगजन
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के फायदे
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते है उन्हें लोन मुहैया कराया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिक अपना खुद का उद्योग शुरू कर के अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सहायता से राज्य के मजदूरों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे इसकारण उनका अपने राज्य से दूसरे राज्य में होनेवाला स्थलांतरण रुक जाएगा।
- इस योजना की सहायता से राज्य की बेरोजगारी कम होगी।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सहायता से राज्य में उद्योग शुरू होंगे और और लोगों के लिए रोजगार प्राप्त होंगे।
- राज्य में उद्योग शुरू होने के कारन राज्य का आर्थिक विकास होगा।
- इस योजना की सहायता से राज्य के लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन मिलने से राज्य के नागरिक खुद का उद्योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख से 25 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाएगा।
- उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन राशि पर सरकार द्वारा 25% की सब्सिडी भी दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमी को लोन राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा ।
- इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता की बाधा नहीं है।
- इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मे रहनेवाले उद्यमी प्राप्त कर सकते है इसकारण लाभार्थी को अपने घर के आसपास उद्योग शुरू करने मे आसानी होगी।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सहायता से उद्यमी ना केवल खुद का उद्योग शुरू करेगा बल्कि राज्य के अन्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकेगा।
सरकार की अन्य योजनाएँ
सरकार की अन्य योजनाएँ
- खुद का पर्यटन संबंधी व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार दे रही है 10 लाख तक का लोन आगे पढ़े वीर चंद्र सिंह गढवाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
- लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए सरकार दे रही है प्रतिवर्ष 5000/- रुपयोंकी आर्थिक सहायता आगे पढ़े गौरा देवी कन्या धन योजना
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत ऋण सुविधा
- राज्य सरकार ने MSY के अंतर्गत 2 मुख्य क्षेत्रों मे ये ऋण प्रदान करने की सुविधा दी है उसमे से पहला क्षेत्र है निर्माण कार्य / मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र याने सर्विस सेक्टर
निर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector): इस सेक्टर मे आप किसी नए वस्तु / प्रोडक्ट का निर्माण या उत्पादन करते है । इस क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपयों तक का लोन प्रदान किया जाता है।
सेवा क्षेत्र (Service Sector): सेवा क्षेत्र मे वो रोजगार आते है जिसमे आप लोगों को सुविधाएं या सेवाएं प्रदान करते है । जैसे की रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूट आदि इस क्षेत्र मे व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको 10 लाख रुपयों तक का लोन प्रदान किया जाता है। - इस योजना के अंतर्गत प्राप्त लोन के ऊपर सरकार द्वारा सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है । इस योजना के अंतर्गत सरकार ने दूरस्थ और मैदानी जिले के अनुसार सब्सिडी का प्रावधान रखा है।
- दूरस्थ जिलों मे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 2.5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
- पर्वतीय जिलों मे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
- सरकार द्वारा दी जानेवाली सब्सिडी राशि अधिकतम 6.5 लाख नवनिर्माण कार्य के लिए तथा सेवा और व्यावसायिक गतिविधि के लिए 2.5 लाख तक होगी।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत मिलनेवाली आर्थिक सहायता
विनिर्माण क्षेत्र | 25 लाख रुपये |
सेवा क्षेत्र | 10 लाख रुपये |
व्यापार क्षेत्र | 10 लाख रुपये |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत सरकार द्वारा मिलनेवाला अनुदान
एमएसएमई नीति अनुसार क्षेत्रीय वर्गीकरण
श्रेणी ए
जिला पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर का सम्पूर्ण क्षेत्र
श्रेणी बी
- जिला अल्मोड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र
- जिला पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के सभी पहाड़ी विकास खंड (श्रेणी बी + के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
- जिला नैनीताल और देहरादून के सभी पहाड़ी विकासखंड (श्रेणी बी + के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर)
श्रेणी बी +
- जिला पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकासखंड के कोटद्वार, सिगड्डी और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र
- जिला टिहरी गढ़वाल के फकोट विकासखंड के ढालवाला, मुनि की रेती, तपोवन और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र
- जिला नैनीताल का कोटबाग विकासखंड
- जिला देहरादून के कालसी विकासखंड के मैदानी क्षेत्र
श्रेणी सी
- जिला देहरादून के रायपुर, सहसपुर, विकासनगर और डोईवाला विकासखंडों में समुद्र तल से 650 मीटर ऊपर स्थित क्षेत्र
- जिला नैनीताल के रामनगर और हल्द्वानी विकास खंड
श्रेणी डी
- जिला हरिद्वार और उधम सिंह नगर का सम्पूर्ण क्षेत्र
- जिला देहरादून और नैनीताल का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी बी +और सी श्रेणी में शामिल नहीं हैं)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी अंशदान
- आवेदकों / लाभार्थियों को अपने योगदान के रूप में मार्जिन मनी बैंक में जमा करनी होगी।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के उद्यमी को अपने व्यवसाय के लागत का 10% पैसा जमा करना होगा।
- अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / महिलाएं / अन्य पिछडा वर्ग / भतपूर्व सैनिक / दिव्यांगजन श्रेणी के उद्यमी को अपने व्यवसाय के लागत का 5 प्रतिशत रुपया जमा करना होगा।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत लोन चुकाने की अवधि
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त लोन को 15 साल के भीतर चुकाना अनिवार्य है।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के लिए आवश्यक पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand की कुछ शर्ते
- उत्तराखंड राज्य के नागरिकों को ही उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ दिया जाएगा।
- उत्तराखंड राज्य के बाहर के नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक परिवार के केवल 1 सदस्य को ही इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक ने 5 वर्ष के भीतर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा शुरू उद्योग संबंधित किसी अन्य योजना का लाभ ना प्राप्त किया हो या फिर लाभ प्राप्त कर रहा हो।
- यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना मे लाभ प्राप्त किया गया और वह लोन चूक कर्ता नहीं है तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनाअंतर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का Defaulter नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी को केवल उत्तराखंड राज्य में अपना उद्योग शुरू करना होगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के बाद लाभार्थी किसी अन्य राज्य में अपना उद्योग शुरू नहीं कर सकता और ऐसा करने पर आवेदक को दिया हुआ हुवा लाभ तुरंत रद्द किया जाएगा और लाभ की राशि तुरंत वसूली जाएगी।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- ईमेल आयडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- शपथ पत्र
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
पहला चरण
- आवेदक को सबसे पहले इस योजना से जुडी सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा उसमे आपको पंजीकरण करे विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा उसमे आपको पूछी गयी सारी जानकारी (मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड बनाएं, पासवर्ड की पुष्टि कीजिये, पहला नाम, उपनाम, पैन कार्ड नं, आधार नं, पता,जिला, स्थान, पिन कोड, कॅप्टचा कोड) भरनी है।
सारी जानकारी अच्छे से भरने के बाद पंजीकरण करे बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
दूसरा चरण
- अब आपको होम पेज पर आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करे बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा उसमे आपको आपका ईमेल आयडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करे बटन पर क्लिक करना है।
- लॉग इन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा उसमे आपको इस योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी दर्ज करनी है और साथ में आवश्यक दस्तावेज जोड़ने है ।
सारी जानकारी अच्छे से दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी इस योजना से जुडी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी ।
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को अपने क्षेत्र के नजदीकी बैंक में जाना होगा।
- बैंक में जाकर इस योजना से जुडा आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारी अच्छे से दर्ज करनी है और साथ में आवश्यक दस्तावेज जोडने है और भरा हुवा आवेदन फॉर्म बैंक में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आपकी इस योजना से जुडी ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
Telegram Channel | Join |
सरकार की आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand Helpline Number | 1800-270- 1213 |
सारांश
मै आशा करता हु की आपको Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो हमे Comments या Email के माध्यम से जरूर बताये हम आपके सवालोंके जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे।
अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर Share करे ताकि आपके दोस्त भी इस योजना का लाभ उठा सके या फिर Facebook Instagram और अन्य Social Media पर जरूर Share करे ताकि किसी जरूरतमंद तक यह जानकारी पहुँच सके और वह इस योजना का लाभ उठा सके।